CM Kanyadan yojana 2024 : बेटियों की शादी पर सरकार देगी 51000 रूपये, जानें कैसे मिलेगा योजना का लाभ

आज के समय में गरीब परिवारों के लिए अपनी बेटी का विवाह करना एक कठिन चुनौती बन गया है। बढ़ती महंगाई के कारण शादी का खर्च उठाना उनके लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। इसके चलते कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर देता है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को शादी के खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस आर्टिकल में, हम आपको इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देंगे।

CM Kanyadan yojana 2024

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024 गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके माता-पिता का आर्थिक बोझ कम करती है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को उनकी शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अंत्योदय या आस्था कार्ड धारक हैं। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 31,000 से 51,000 रूपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं तो आप योजना के लाभ हेतु शादी से एक महीने पहले या छह महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ विशेष पात्रता शर्तो को पूरा करना होगा जो कुछ इस तरह से हैं:-

  • योजना का लाभ केवल राजस्थान में स्थायी रूप से रहने वाले परिवारों को मिलेगा।
  • लाभार्थी लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर ही होनी चाहिए।
  • योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना के तहत प्रत्येक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
  • जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वे भी पात्र हैं।
  • ऐसी कन्याएं, जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है, और जिनकी देखभाल कोई संरक्षक करता है, वे भी योजना के पात्र हैं।
  • योजना का लाभ पाने के लिए परिवार के पास बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे), अंत्योदय या आस्था कार्ड होना आवश्यक है।

योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड की प्रति
  • बैंक खाता विवरण
  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बीपीएल या आस्था कार्ड

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुविधाजनक बनाया गया है ताकि पात्र परिवार आसानी से इस योजना का लाभ ले सकें। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें।
  • SSO आईडी से लॉगिन करें। यदि आपके पास आईडी नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  • SSO पोर्टल पर जाकर SJMS SMS का ऑप्शन चुनें, इसके बाद आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का चयन करें।
  • न्यू यूजर पर क्लिक करके सभी मांगी गई जानकारी भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें।
  • जब आप अपने आवेदन फार्म की सही होने की जांच करके उससे सबमिट कर दें।

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